बेबाक चर्चा
मुख्य बिंदु:
- FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया बड़ा कदम।
- सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और खाने-पीने की दुकानों को डिस्प्ले करना होगा लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर।
- फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड लगाना अनिवार्य, ग्राहक कर सकेंगे तुरंत शिकायत।
- खराब गुणवत्ता या भ्रामक दावों पर लगेगी लगाम।
नई दिल्ली। देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ग्राहकों के अधिकारों को मजबूती देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए नियम के तहत अब देश भर के सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और खाने-पीने की दुकानों को अपने परिसर में FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐसी जगह पर प्रदर्शित करना होगा, जहां से यह ग्राहकों को आसानी से दिखाई दे।
इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी खाद्य व्यवसाय नियामक संस्था के साथ पंजीकृत हैं और सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं।
QR कोड से होगी तुरंत शिकायत
लाइसेंस दिखाने के अलावा, FSSAI ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि सभी दुकानें अपने काउंटर या प्रवेश द्वार पर ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप का क्यूआर (QR) कोड भी लगाएं। इस QR कोड को स्कैन करके ग्राहक भोजन की गुणवत्ता में कमी, मिलावट या किसी भी तरह के भ्रामक दावे के खिलाफ तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें सीधे उस क्षेत्र के संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी तक पहुंच जाएंगी, जिससे मामले पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इस व्यवस्था से ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उचित मूल्य पर दिलाने में मदद मिलेगी और मिलावटी या खराब खाना परोसने वाले कारोबारियों पर नकेल कसी जा सकेगी।
खाद्य सुरक्षा पर सरकार का फोकस
यह कदम केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा भी लगातार लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का सेवन करने की अपील कर रहे हैं। FSSAI का यह नया आदेश इसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, जो खाद्य कारोबार में जवाबदेही तय करेगा।