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रुद्रपुर। दहेज की मांग पूरी न होने और बेटी को जन्म देने पर एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में कार और तीन लाख रुपये न लाने पर उसे बेटी समेत दो बार घर से निकाल दिया गया। यही नहीं, जब वह गर्भवती थी, तो गर्भ में लड़की होने की बात पता चलने पर पति ने उसके पेट पर लात मार दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पुलिस ने पीड़िता के पति, सास-ससुर, देवर-देवरानी और दो बिचौलियों समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में शिवनगर निवासी शिल्पी राय ने बताया कि उनकी शादी 16 फरवरी 2020 को रामपुर जिले के केमरी निवासी बिचौलियों दिलीप विश्वास और संध्या विश्वास के माध्यम से मिलक, रामपुर के रहने वाले सोरोबिंदु राय से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए ताने देते थे और पति उनके बहकावे में आकर मारपीट करता था। ससुराल वालों ने धमकी दी थी कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसे घर में नहीं रखेंगे।
पीड़िता का आरोप है कि पति लगातार अपने मायके से कार और तीन लाख रुपये लाने का दबाव बनाता था और मांग पूरी न होने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी। गर्भवती होने पर पति ने भ्रूण लिंग जांच का दबाव बनाया और बेटी होने का पता चलने पर गर्भपात की धमकी दी।
शिल्पी ने आरोप लगाया कि जुलाई 2021 में जब उन्होंने लिंग जांच का विरोध किया, तो पति ने उन्हें धक्का देकर पेट पर लात मार दी, जिससे उनका तीन महीने का गर्भ गिर गया। इलाज का पूरा खर्च उनके मायके वालों ने उठाया। इसके बाद 26 जुलाई 2022 को जब उन्होंने बेटी को जन्म दिया, तो उन पर अत्याचार और बढ़ गए। 18 दिसंबर 2022 को उन्हें मारपीट कर बेटी समेत घर से निकाल दिया गया।
करीब एक साल बाद परिवार वालों के समझाने पर पति उसे अपने साथ कोलकाता स्थित पैतृक घर ले गया। वहां भी बेटा न होने पर उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। 10 जुलाई 2024 को जब पीड़िता के मायके वाले कोलकाता पहुंचे, तो ससुराल वालों ने उनके साथ भी मारपीट की और शिल्पी को फिर से घर से निकाल दिया। तब से वह अपने मायके में ही रह रही हैं।
पीड़िता के अनुसार, 10 मई की शाम को पति सोरोबिंदु बिचौलियों दिलीप और संध्या के साथ उनके मायके आया और दहेज की मांग पूरी न करने पर तलाक देने और दूसरी शादी करने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति सोरोबिंदु राय, सास इंद्रा राय, ससुर सोरोजीत राय, देवर सरूप राय, देवरानी सपना राय और बिचौलिए दिलीप विश्वास व संध्या विश्वास के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।